'Hs phoolka'
- 13 न्यूज़ रिजल्ट्स India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शनिवार जनवरी 26, 2019 08:23 AM IST गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है.गृहमंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक मरहूम अभिनेता कादर खान, स्व. कुलदीप नैय्यर, क्रिकेटर गौतम गंभीर, वरिष्ठ अधिवक्ता एचएस फुल्का, वैज्ञानिक नंबी नारायण, पर्वतरोही बछेंद्री पाल और दक्षिण के अभिनेता मोहन लाल सहित 112 हस्तियों को पद्म अवार्ड्स के लिए चुना गया है.
India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार जनवरी 6, 2019 02:20 PM IST पिछले सप्ताह आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले एचएस फुल्का ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के साथ कई मीटिंग के बाद भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है .
India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार जनवरी 4, 2019 04:56 PM IST वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के नेता एचएस फुल्का ने गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. आम आदमी पार्टी छोड़ने के पीछे उन्होंने कहा कि इस्तीफा इसलिए दिया ताकि फिर से अन्ना हजारे के आंदोलन जैसा मूवमेंट खड़ा करें. उन्होंने कहा कि अब वे पंजाब में नशे के खिलाफ लड़ेंगें और एसजीपीसी (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) को राजनीतिक पार्टी से मुक्त कराएंगे.
Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार जनवरी 4, 2019 08:15 AM IST फुल्का के इस्तीफे के बाद अब अपनों के तेवर सामने दिखने लगे हैं. कुमार विश्वास से लेकर अल्का लांबा ने ट्वीट कर अपनी राय रखी है.
India | Reported by: शरद शर्मा |शुक्रवार जनवरी 4, 2019 12:23 AM IST एचएस फुल्का ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. एचएस फुल्का (HS Phoolka resigns from AAP) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अपना इस्तीफा सौंपा. फुल्का ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा आखिर क्यों दिया? इसका औपचारिक जवाब तो खुद फुल्का शुक्रवार शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे. फिलहाल आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रही है और पार्टी सूत्रों का यही दावा है कि एचएस फुल्का अपना सारा समय 1984 के पीड़ितों का केस लड़ने के लिए देना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया होगा!
India | Reported by: शरद शर्मा, Written by: परिणय कुमार |गुरुवार जनवरी 3, 2019 10:14 PM IST आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता और वकील एचएस फुल्का ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. एचएस फुल्का (HS Phoolka Resigns From AAP) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अपना इस्तीफा सौंपा. एचएस फुल्का ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी. साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वह इस मामले में शुक्रवार को दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से कारण बताएंगे. फुल्का का इस्तीफा पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.
India | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार दिसम्बर 31, 2018 04:30 PM IST सन 1984 के सिख विरोधी दंगों (1984 Anti Sikh Riots) के पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का ने कहा है कि सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) के पास सारे कानूनी विकल्प थे और हमें लग रहा था कि वह सरेंडर से बचने की कोशिश करेगा. वह हाई कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था. इसलिए उसको सरेंडर करना पड़ा.
India | Reported by: राजीव रंजन |गुरुवार दिसम्बर 20, 2018 11:29 AM IST 1984 सिख विरोधी दंगे के एक और मामले में आज सज्जन कुमार के खिलाफ सुनवाई हुई. दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले की सुनवाई 22 जनवरीर तक टाल दी. सज्जन कुमार के खिलाफ यह मामला नवंबर 1984 में सुल्तानपुरी में 16 की हत्या का है. जबकि इससे पहले दिल्ली कैंट में हुई हिंसा में 5 लोगों की हत्या के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है. हालांकि, पीड़ित पक्षों की मांग है कि सज्जन कुमार को उम्रकैद नहीं, बल्कि फांसी की सजा हो. हालांकि, इस पर पीड़ितों के वकील एचएस फुल्का की अपनी एक अलग दलील है.
India | Written by: सुनेत्रा चौधरी |बुधवार दिसम्बर 19, 2018 11:04 AM IST वकील चीमा ने इसके अलावा सीबीआई के लिए कई और मामलों में केस लड़ा है. घोयला घोटाले में हाई प्रोफाइल आईएएस अधिकारी और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को सजा दिलाने वालों में भी वे शामिल थे. 1984 सिख विरोधी दंगों का केस लड़ने के लिए वे दिल्ली-चंडीगढ़ के बीच सफर करते थे. हालही में कानून की डिग्री हासिल करने वाली उनकी बेटी तरन्नुम चीमा भी इस केस में अपने पिता की मदद कर रही थीं.
File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार दिसम्बर 18, 2018 08:42 AM IST दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 1984 के सिख-विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने निचली अदालत का फैसला पलट दिया और कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सज्जन कुमार को हत्या, साजिश, दंगा भड़काने और भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया. कुमार को 31 दिसंबर तक सरेंडर करना होगा और तब तक वह दिल्ली नहीं छोड़ सकते. जस्टिस एस. मुरलीधर और विनोद गोयल ने जब फैसला सुनाया तो पीड़ितों का मुकदमा लड़ रहे एचएस फुल्का (HS Phoolka) और अन्य वकील रो पड़े. यह तीन दशक से ज्यादा वक्त के बाद मिले न्याय की खुशी में छलके आंसू थे. निचली अदालत ने जब सज्जन कुमार को बरी किया था, तो एकबारगी पीड़ितों ने न्याय की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन एचएस फुल्का (HS Phoolka) ने हार नहीं मानी और सज्जन कुमार को सजा दिलवाकर ही दम लिया.
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