'In house quota'

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  • Career | इंडो-एशियन न्यूज़ सर्विस |बुधवार जून 7, 2017 04:46 PM IST
    सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) और अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज की सीटों के लिए 50 प्रतिशत आंतरिक संस्थागत वरीयता आरक्षण (इन-हाउस कोटा) को बहाल कर दिया. सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रक्रिया के लिए 29 मई के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया, जिसमें इन संस्थानों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (नीट) 2017 के जरिए प्रवेश देने का निर्देश दिया गया था.
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