India | Reported by: भाषा |शनिवार सितम्बर 12, 2020 06:25 AM IST न्यायमूर्ति टी एस शिवगणनम और न्यायमूर्ति वी भवानी सुब्बरयन की खंडपीठ ने आयकर विभाग की दलीलें दर्ज कीं और संगीतकार को नोटिस जारी किया. आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील टीआर सेंथिल कुमार के मुताबिक रहमान ने ब्रिटेन की लिब्रा मोबाइल्स के साथ किये एक समझौते के सिलसिले में (आयकर) आकलन वर्ष 2011-12 में 3.47 करोड़ रुपये की आय अर्जित की. उन्होंने कंपनी के लिये विशेष ‘रिंगटोन’ की धुन तैयार करने के लिये अनुबंध किया था और यह अनुबंध तीन साल के लिये था.