World | Reported by: ANI, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |सोमवार फ़रवरी 12, 2024 08:23 AM IST अमेरिका की नागरिकता प्राप्त करने के लिए आम तौर पर कम से कम 5 वर्षों के लिए वैध स्थायी निवासी (एलपीआर) होना शामिल है. वहीं USCIS की रिपोर्ट में कहा गया है कि अन्य स्पेशल नेचुरलाइजेशन प्रावधान भी हैं. अगर पति-पत्नी अमेरिकी हैं या आर्मी सर्विस अप्लाई करने वाला कोई सैन्य सेवा में शामिल रहा है तो ऐसे लोगों को कुछ रियायतें भी मिलती हैं.