'Inx media case'

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  • Breaking News | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार अक्टूबर 22, 2019 11:56 PM IST
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  • India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: Samarjeet Singh |शनिवार अक्टूबर 19, 2019 09:39 AM IST
    बता दें कि दिल्ली की कोर्ट ने इसी साल जुलाई में उस याचिका को स्वीकृति दे दी थी जिसमें इंद्राणी मुखर्जी को सरकारी गवाह बनाने की बात कही गई थी. बता दें कि CBI ने चार्जशीट में पी चिदंबरम करीब 10 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है. CBI ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में कहा है कि पी चिदंबरम ने 2008 में यह पैसे लिए थे. CBI  के अनुसार पी चिदंबरम ने रिश्वत के तौर पर कुल 9.96 लाख रुपये लिए थे.
  • India | Reported by: NDTV.com, Translated by: Samarjeet Singh |शनिवार अक्टूबर 19, 2019 07:47 AM IST
    सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच जारी है. उसने बताया कि सिंगापुर एवं मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है.  सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अक्टूबर 18, 2019 05:35 PM IST
    आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram), उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और कंपनियों समेत कुल 15 लोगों व निकायों के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया है. सीबीआई (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच जारी है. उसने बताया कि सिंगापुर एवं मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र (लैटर्स रोगेटरी) पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: मानस मिश्रा |शुक्रवार अक्टूबर 18, 2019 03:51 PM IST
    आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और कंपनियों समेत 15 लोगों/निकायों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है.
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अक्टूबर 18, 2019 12:01 AM IST
    राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पी चिदंबरम को गुरुवार को फिर से झटका लगा. कोर्ट ने चिदंबरम को ईडी की कस्टडी में भेज दिया. चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सात दिन की हिरासत में 24 अक्टूबर तक के लिए भेज दिया गया. कोर्ट ने उनको घर का खाना उपलब्ध कराने, वेस्टर्न टॉयलेट और दवाइयों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी. इससे पहले अदालत ने सीबीआई (CBI ) द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में कांग्रेस नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) की न्यायिक हिरासत अवधि गुरुवार को बढ़ा दी.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |बुधवार अक्टूबर 16, 2019 11:13 AM IST
    कोर्ट ने मंगलवार को ईडी को आवश्यकता पड़ने पर चिदंबरम को गिरफ्तार करने की अनुमति भी दे दी थी. बुधवार सुबह चिदंबरम की पत्नी नलिनी और बेटे कार्ति भी तिहाड़ जेल परिसर पहुंचते देखे गए. कांग्रेस नेता करीब 55 दिन सीबीआई और न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं. 21 अगस्त को उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराधिक मामला दर्ज किया है. चिदंबरम 2004 से 2014 तक संप्रग-1 और संप्रग-2 सरकारों के दौरान केंद्रीय वित्त और गृह मंत्री थे.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Written by: परिणय कुमार |मंगलवार अक्टूबर 15, 2019 04:53 PM IST
    आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग (INX Media case) मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को एक और झटका लगा है. सीबीआई कोर्ट ने ईडी (ED) को पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की इजाजत दे दी है.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार अक्टूबर 15, 2019 08:07 AM IST
    INX मीडिया केस में पी चिदंबरम की ईडी की कस्टडी के मामले में सोमवार को दिल्ली के रॉउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है. इस पर पी चिदंबरम (P Chidambaram) के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया था.  उन्होंने कहा था कि INX मीडिया केस में ईडी को चिदंबरम को कस्टडी में लेने की जरूरत ही नहीं है.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार अक्टूबर 14, 2019 06:32 PM IST
    आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पी चिदंबरम की ईडी की कस्टडी के मामले में सोमवार को दिल्ली के रॉउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में कस्टोडियल इंटेरोगेशन की जरूरत है. इस पर पी चिदंबरम (P Chidambaram) के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया. उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया केस में ईडी को चिदंबरम को कस्टडी में लेने की जरूरत ही नहीं है. सुनवाई पूरी होने के बाद रॉउस एवेन्यू कोर्ट ने चिदंबरम की गिरफ्तारी और कस्टडी के लिए कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट मंगलवार को शाम चार बजे फैसला सुनाएगा.
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