Your Money | Translated by: विवेक रस्तोगी |मंगलवार नवम्बर 8, 2022 04:37 PM IST तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और केरल के प्रिंसिपल चीफ आईटी कमिश्नर आर. रविचंद्रन ने कहा कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति यदि किसी भी शख्स को किसी कॉन्ट्रैक्ट जॉब के लिए या प्रोफेशनल फीस के तौर पर 30,000 रुपये से ज़्यादा का भुगतान करती है, तो उस पर निर्धारित दर से स्रोत पर कर (Tax Deducted at Source या TDS) काटना अनिवार्य होता है.