Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार मई 2, 2017 02:51 PM IST अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी ने कहा, "पीड़िता ने बताया था कि वह तुरंत ही पुलिस थाने गई थी, लेकिन उनकी (पुलिस की) ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया... इस तरह की परिस्थिति में, औपचारिक रूप से प्राथमिकी दायर करने में चार दिन की देरी का शिकायतकर्ता के मामले पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए..."