'Junaid lynching case'

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  • Haryana-Himachal | भाषा |गुरुवार अक्टूबर 4, 2018 12:26 AM IST
    पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 वर्षीय जुनैद खान की पीट-पीटकर हत्या करने के मुख्य आरोपी को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी. खान की पिछले साल बल्लभगढ़ के पास एक ट्रेन में कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. जुनैद खान बीते साल 22 जून को दिल्ली से मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़ा था, जब ट्रेन हरियाणा में बल्लभगढ़ के नजदीक थी तो उसकी कथित रूप से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी. वह और उसका भाई दिल्ली से ईद के लिए खरीदारी करके खांडवली गांव में अपने घर लौट रहे थे.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार मार्च 19, 2018 12:59 PM IST
    जुनैद के पिता जलालुदीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में कहा गया है कि हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को छोड़कर बाकी तीन आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई हैं. सिर्फ एक आरोपी पर हत्या का मामला बनाया है. जबकि इस मामले को हेट क्राइम और साजिश के तहत लेना चाहिए क्योंकि ये सुनियोजित हत्या थी.
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