India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |गुरुवार अक्टूबर 3, 2019 12:07 PM IST 13 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा और माओवादियों के साथ कथित जुड़ाव के लिए गौतम नवलखा के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा था कि मामले में प्रथम दृष्टया तथ्य दिखता है.न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा था, मामले की व्यापकता को देखते हुए हमें लगता है कि पूरी छानबीन जरूरी है. पीठ ने कहा कि यह बिना आधार और सबूत वाला मामला नहीं है.