Uttar Pradesh | Reported by: आलोक पांडे, Edited by: राहुल सिंह |शनिवार मई 9, 2020 09:51 AM IST यूपी श्रम अधिनियमों (Labour Laws) में लॉकडाउन के चलते बदलाव किया है. यह बदलाव तीन वर्ष तक प्रभावी रहेंगे. प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर सहमति बन गई है. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में उद्योग शुरू करने की अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर अब एक वर्ष तीन माह किया जा सकता है.