Business | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शनिवार अक्टूबर 21, 2017 04:38 AM IST भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 18 अक्तूबर के आदेश के मुताबिक कंपनी के प्रवर्तकों- आर वी शेखर, श्यामला शेखर, संगीता शेखर और श्वेता शेखर को एक साथ या फिर अलग-अलग जुर्माने का भुगतान करना होगा.