India | गुरुवार अप्रैल 23, 2015 12:59 AM IST संसदीय समिति की सिफारिशों को दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को जघन्य अपराधों के आरोपी 16 से 18 साल के किशोरवय अपराधियों पर वयस्कों के लिए बने कानूनों के तहत मुकदमा चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।