India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: विजय शंकर पांडेय |शनिवार अप्रैल 6, 2024 05:46 PM IST अदालत ने कहा कि जब मामले की जांच चल रही थी, तब पुरुष ने स्वेच्छा से महिला से शादी की थी और इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि उसने शुरू में जो वादा किया था, उसे पूरा न करने के इरादे से किया था.