India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा |शुक्रवार अप्रैल 26, 2024 05:45 PM IST शीर्ष अदालत ने कहा, ''चुनाव चिन्ह लोडिंग यूनिट ले जाने वाले कंटेनरों को पोलिंग एजेंटों और उम्मीदवारों की उपस्थिति में सील किया जाना चाहिए, और उन्हें कम से कम 45 दिनों के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाएगा. कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को मतगणना के परिणाम के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के इंजीनियर सत्यापित करेंगे.''