India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: ऋतुराज त्रिपाठी |सोमवार सितम्बर 2, 2019 02:04 PM IST महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में अजीत पवार समेत सभी आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. मामले की जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 6 आरोपियों की FIR के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी हाईकोर्ट की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना जांच जारी रखेगी. कोर्ट ने कहा कि जांच सही और पारदर्शी होनी चाहिए. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले के मामले में हाईकोर्ट के आदेश को सही मानते हुए अजीत पवार और अन्य 6 लोगों की SLP को खारिज कर दिया.