India | Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार फ़रवरी 8, 2017 12:04 AM IST मालेगांव में 2008 में हुए धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई में मंगलवार को एक नया मोड़ आ गया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोप पत्र के साथ सबूत के तौर पर कुछ सीडी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था. एनआईए ने मंगलवार को ट्रायल कोर्ट से सभी सीडी मंगाकर पेश कीं. एनआईए की मांग पर जस्टिस मोरे और शालिनी फंसलकर जोशी की बेंच ने बंद कमरे में सीडी को देखा. लेकिन हैरानी इस बात है कि अदालत में पेश सीडी में से एक टूटी हुई पाई गई. एक सीडी में सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, वीडियो नहीं दिख रहा. इसके अलावा आर्टिकल नंबर 200 में संलग्न 11 सीडी के शीर्षक पढ़ने के बाद अदालत ने पाया कि वे सभी सीडी इस जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए जरूरी नहीं हैं.