Delhi-NCR | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: राजीव मिश्र |सोमवार अगस्त 21, 2017 08:11 PM IST दिल्ली सरकार ने अब किसी भी इंसान के सीवर में घुसने पर पाबंदी लगा दी है यही नही अब फैसला लिया गया है कि जो भी व्यक्ति, इंजीनियर या ठेकेदार किसी को सीवर में भेजेगा तो उसपर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा अब तक हादसा होने पर लापरवाही का मामला दर्ज किया जाता है. दिल्ली के एलजी और सीएम की बैठक में हुआ फैसला हुआ.