'Mask with valved respirator ban'

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  • MP-Chhattisgarh | Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: पवन पांडे |शुक्रवार अगस्त 14, 2020 12:45 AM IST
    इस आदेश का उल्लंघन करने पर (अर्थात एन-95 वाल्व मास्क एवं अन्य किसी भी वाल्व युक्त मास्क पहनने पर) सौ रुपये प्रति व्यक्ति का स्पॉट फाइन लगेगा. इंदौर शहर में नगर निगम के अधिकृत अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा नामांकित अधिकारी स्पॉट फाइन कर सकेंगे.
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