India | Reported by: शरद शर्मा |गुरुवार जून 8, 2023 03:49 PM IST दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमिटी के 6 सदस्यों के लिए 24 फरवरी को चुनाव हुए. चुनाव होने के बाद जब नतीजों की घोषणा होने वाली थी. तब हंगामा हो गया था ,जिसके बाद मेयर ने चुनाव रद्द करने की घोषणा की थी और दोबारा से चुनाव कराने की घोषणा की थी. बीजेपी पार्षद इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट चले गए और 23 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दोबारा से चुनाव कराना गलत है.