India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार सितम्बर 23, 2018 07:53 PM IST मेडिकल उपकरण नियम, 2017 के तहत यह प्रावधान करने के बारे में विचार किया जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि प्रावधान के मुताबिक, यदि उपकरण के कारण मरीज को कोई चोट या जख्म आती है, यदि उपकरण असुरक्षित साबित होता है, ठीक तरीके से काम नहीं करता है या लाइसेंस नियमों के अनुकूल नहीं है तो कंपनियों को मरीजों को मुआवजा देना होगा.