India | Reported by: नीता शर्मा, Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार मई 27, 2021 12:52 PM IST चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने NDTV से कहा कि भारत के नागरिकता एक्ट की धारा 9 के मुताबिक, चोकसी ने जैसे ही एंटीगुआ की नागरिकता ली, वो भारत का नागरिक नहीं रह गया. ऐसे में इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट एक्ट की धारा 17 और 23 के मुताबिक, उसे बस एंटीगुआ ही डिपोर्ट किया जा सकता है.