India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: Samarjeet Singh |गुरुवार जनवरी 9, 2020 07:35 PM IST सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हम एक पहेली को हल नहीं कर रहे हैं. हम एक कानून में शब्द को जोड़ या बदलाव नहीं कर सकते हैं. जब दो व्याख्याएं संभव हैं, तो किशोरों के लाभ में से एक को अपनाना होगा. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब कानूनी प्रावधान स्पष्ट है, तो अन्यथा इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है. हम कानून से बंधे हैं.