Business | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार मई 9, 2018 11:44 AM IST दिल्ली में अब उन कारोबारियों की खैर नहीं जो सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतनमान अपने कर्मचारियों को नहीं देते हैं. राष्ट्रपति ने दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को मंजूरी दे दी है. विधानसभा से पारित न्यूनतम वेतन (दिल्ली) संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब दिल्ली में तय न्यूनतम मजदूरी नहीं देने वालों बिजनेसमैन पर कानून कार्रवाई करेगा. इस कानून के आधार पर तय न्यूनतम वेतनमान से कम पर नौकरी पर पर रखने वालों पर 20 हजार रुपये जुर्माने के साथ तीन साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून में किया गया है.