Blogs | Reported by: रवीश कुमार |बुधवार मई 31, 2017 10:10 PM IST पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम की अधिसूचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए. अभी तक इसे लेकर मांस व्यापार के संदर्भ में ही मुख्य रूप से चर्चा हो रही है लेकिन यह नियम पशु मंडियों को जिस तरह परिभाषित करता है, जैसे उनके मापदंड बनाए गए हैं, उसके अनुसार बहुत सी मंडियों में पशुओं का लेन-देन नहीं हो सकेगा. नए नोटिफिकेशन के लिए पशु बाज़ार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. हर जिले में पशु बाज़ार मॉनीटरिंग समिति बनेगी जिसके पास पशु बाज़ारों को तीन महीने के भीतर पंजीकरण कराना होगा.