MP-Chhattisgarh | भाषा |मंगलवार जनवरी 23, 2018 11:35 PM IST मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने पत्राचार में 'दलित' शब्द का प्रयोग करने से बचना चाहिए क्योंकि इस शब्द संविधान में इस्तेमाल नहीं किया गया है. ग्वालियर के रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता मोहनलाल माहोर की रिट याचिका का निस्तारण करते हुए न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति अशोक कुमार जोशी की खंडपीठ ने पिछले सप्ताह कहा कि उसे इस बारे में कोई संदेह नहीं कि सरकारी कर्मी इस शब्द का प्रयोग नहीं करें.