India | Reported by: परिमल कुमार |शनिवार मार्च 14, 2020 10:45 AM IST कोरोना वायरस के प्रकोप और दहशत के बीच कुछ लोगों इसका फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं. कई दिनों से खबरें आ रही थीं कि मास्क और सैनेटाइजर की कीमतें कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं.साथ ही कालाबाजारी भी शुरू हो गई है. यह भी पाया गया कि मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर या तो बाजार में अधिकांश विक्रेताओं के पास उपलब्ध भी नही हैं. इसको देखते हुए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन करते हुए, इन वस्तुओं को दिनांक 30 जून, 2020 तक आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित करने के लिए एक आदेश जारी कर दिया है.