India | Reported by: भाषा |शुक्रवार फ़रवरी 21, 2020 05:56 PM IST अदालत ने अपने आदेश में कहा, "शर्तों के साथ अनुमति दी जाती है. यह केवल कार्यकर्ताओं की बैठक होगी. यह धरना अथवा प्रदर्शन में तब्दील नहीं होना चाहिए, वहां कोई भडकाऊ भाषण नहीं होना चाहिए और वातावरण शांतिपूर्ण बना रहना चाहिए. इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद को उपर्युक्त शर्तों पर एक हलफनामा देना चाहिए.