'New traffic rules 2019' - 12 न्यूज़ रिजल्ट्स
- India | शनिवार सितम्बर 21, 2019 08:40 PM ISTनए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.
- Cities | शुक्रवार सितम्बर 20, 2019 05:44 PM ISTनए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.
- Jharkhand | शनिवार सितम्बर 14, 2019 04:30 AM ISTझारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.
- India | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 12:23 AM ISTकई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.
- Delhi-NCR | शुक्रवार सितम्बर 13, 2019 10:55 AM ISTदिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. 2 लाख 500 रुपये का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी.
- India | गुरुवार सितम्बर 12, 2019 10:18 AM ISTNDTV से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो राज्य नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के जुर्माने कम करना चाहते हैं वो घटा लें. हमारा मकसद हादसे कम करने का है. उन्होंने कहा कि जो राज्य इस नए कानून को लागू करने से इनकार कर रहे हैं उनके लिए 'जिंदगी से ज्यादा क्या पैसा महत्वपूर्ण है.'
- India | बुधवार सितम्बर 11, 2019 07:26 PM ISTकेंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुमार्ने में ढील देने की अपील की है. उनका यह बयान ऐसे मौके पर आया है जब एक दिन पहले ही भाजपा शासित गुजरात ने जुर्माने में कटौती का फैसला किया था.
- Delhi | गुरुवार सितम्बर 5, 2019 10:29 PM ISTदिल्ली के शेख सराय फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटे जाने से गुस्साए शख़्स ने अपनी ही बाइक में आग लगा दी. जानकारी के मुताबिक फेज 1 इलाके में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान राकेश नाम का शख़्स पहुंचा. आरोप है कि वह शराब के नशे में था.
- India | बुधवार सितम्बर 4, 2019 11:33 PM ISTभुवनेश्वर में कथित रूप से नशे में धुत एक ऑटोरिक्शा ड्राइवर पर ट्रैफिक पुलिस ने 47,500 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ऑटोरिक्शा ड्राइवर के पास वैध परमिट, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत तमाम जरूरी कागजात नहीं थे.
- India | रविवार सितम्बर 1, 2019 12:17 PM ISTमोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 आज से लागू हो गया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा. इस एक्ट को बीती महीने ही संसद से मंजूरी मिली है. इन नियमों का उद्देश्य लोगों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने का भय भरना है क्योंकि अभी तक जुर्माने की राशि बहुत कम होती थी जिसकी वजह से लोग 100-50 रुपये थमाकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ना अपनी शान समझते थे. अब कई शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले 'इंटलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' भी नजर रखेगा. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना, ट्रैफिक जंप करना और गलत दिशा में ड्राइव करने को खतरनाक ड्राइविंग कैटेगिरी में रखा गया है और इस पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
- आज से बदल गए ट्रैफिक नियम : ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने पर तगड़ी पेनाल्टी, पढ़ें पूरी जानकारीIndia | रविवार सितम्बर 1, 2019 08:55 AM IST1 सितंबर यानी आज से वाहन चलाते वक़्त नियमों को तोड़ना को आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है. इस एक्ट में जुर्माने में भारी इज़ाफ़ा किया गया है. नए नियम के मुताबिक नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25 हज़ार रु का जुर्माना और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा. बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने पर 500 से 1500 रुपये का जुर्माना. पहले ये 100 से 300 रुपये था. दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बैठाने पर जो जुर्माना पहले 100 रुपये था अब वो 500 रुपये हो गया है. प्रदूषण सर्टिफ़िकेट न होने पर पहले 100 रुपये भरने पड़ते थे अब 500 रुपये देने होंगे. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर अब 500 की जगह 5000 रु देने होंगे.
- India | रविवार सितम्बर 1, 2019 12:02 AM ISTआज यानी एक सितंबर से दिल्ली में वाहन चलाते वक़्त सावधान रहें. अगर आपने वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा तो ये आपकी जेब पर भारी पड़ेगा. आपको भारी ज़ुर्माना भरना पड़ेगा क्योंकि आज से मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू हो गया है.