Delhi | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार अप्रैल 20, 2018 08:38 PM IST हालांकि, अदालत ने कहा कि विशाल इस कार्य के लिए कस्टडी पेरोल का आग्रह कर सकता है. दिल्ली पुलिस के अतिरिक्त स्थायी वकील राजेश महाजन ने यह कहते हुए उसकी अर्जी का विरोध किया कि दोषी को पेरोल पर छोड़े जाने से पीड़ित की मां नीलम कटारा और इस मामले के एकमात्र गवाह की जान को खतरा हो सकता है.