Uttar Pradesh | Reported by: भाषा |रविवार अगस्त 8, 2021 02:41 PM IST मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के अन्तर्गत आर्थिक सहयोग प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया. इसके तहत, 18 वर्ष से कम आयु के जिन बच्चों ने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा दोनों में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.