Crime | Reported by: भाषा |बुधवार फ़रवरी 15, 2023 08:17 PM IST केंद्र ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था. अध्यादेश में ऐसे (ई-सिगरेट) ‘वैकल्पिक’ धूम्रपान उपकरणों के उत्पादन, आयात, निर्यात, तस्करी, बिक्री या विज्ञापनों को संज्ञेय अपराध बना दिया गया और जेल की सजा तथा जुर्माना लगाया गया.