India | IANS |बुधवार अक्टूबर 11, 2017 06:20 PM IST मध्य प्रदेश के चर्चित पेड न्यूज मामले पर आज (बुधवार) दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ सुनवाई करेगी. प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को निर्वाचन आयोग ने पेड न्यूज का दोषी पाते हुए तीन साल के लिए चुनाव लड़ने का अयोग्य ठहराया था. दिल्ली उच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग द्वारा 23 जून 2017 को तीन साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए राज्य के जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के मामले की सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर सुनवाई कर रहा है.