Business | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार अप्रैल 17, 2018 10:30 AM IST रिटायरमेंट से जुड़े कर्मचारियों के फंड की रखरखाव करने वाली संस्ता ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव 10 लाख रुपये या इससे अधिक के पीएफ खाताधारकों से संबंधित है. बदले गए नियम के अनुसार ईपीएफओ का कहना है कि ज्यादा रकम निकालने के लिए एक फॉर्म भरना होगा. यह नियम 13 अप्रैल से लागू किया गया है. इससे पहले संगठन ने भविष्य निधि से 10 लाख रुपये से अधिक की निकासी को ऑनलाइन दावा करना अनिवार्य कर दिया था.