India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |सोमवार फ़रवरी 27, 2023 09:34 PM IST विदेशी आक्रमणकारियों के नाम पर शहरों, सड़कों, इमारतों और संस्थान के नाम बदलने के लिए आयोग बनाने की मांग की बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर बड़े सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि, आप इस याचिका से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या देश में और कोई मुद्दे नहीं हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि भारत पर कई बार हमला किया गया, राज किया गया, यह सब इतिहास का हिस्सा है. आप सलेक्टिव तरीके से इतिहास बदलने को नहीं कह सकते. अब इस मामले में जाकर क्या फायदा है?