India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार फ़रवरी 25, 2021 05:25 PM IST पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी के मामले में वांछित हीरा कारोबारी 49 वर्षीय नीरव मोदी (Nirav Modi) के भारत प्रत्यर्पण (Extradition) पर आज (गुरुवार) लंदन की एक अदालत फैसला सुनाया. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के आधार पर नीरव मोदी को दोषी ठहराया जा सकता है. वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने कहा कि नीरव मोदी और बैंक के अधिकारियों सहित अन्य लोगों के बीच स्पष्ट रूप से संबंध थे. न्यायाधीश ने कहा, 'नीरव मोदी ने बाद में व्यक्तिगत रूप से PNB को कर्ज स्वीकार करने और कर्ज चुकाने का वादा करते हुए लिखा था. सीबीआई इस बात की जांच कर रही है कि नीरव मोदी की फर्म डमी पार्टनर थीं.' उन्होंने कहा कि ये कंपनियां नीरव मोदी द्वारा संचालित शैडो कंपनीज़ थीं. अदालत ने कहा कि 14,000 करोड़ के पीएनबी घोटाले में वांछित नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है.