India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |सोमवार जुलाई 9, 2018 01:08 PM IST निजी अस्पतालों को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार से रियायती दर पर ज़मीन पाने वाले निजी अस्पतालों को नियम मानने होंगे और गरीबों का मुफ्त इलाज करना होगा. कोर्ट ने दिल्ली के मूलचंद, सेंट स्टीफंस, रॉकलैंड और सीताराम भरतिया अस्पतालों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों को 10% बेड गरीबों के लिए मुफ्त मुहैया कराने होंगे.