Delhi-NCR | भाषा |रविवार जुलाई 16, 2017 02:31 PM IST त्वरित न्याय और सीमित संसाधनों का बेहतर प्रयोग सुनिश्चत करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (दिल्ली हाईकोर्ट) ने जिला अदालतों को निर्देश दिया है कि वह न्यायिक अधिकारियों की विशेषज्ञता के आधार पर काम सौंपे, वास्तविक समय सीमा के भीतर मामलों का निपटारा करें और सुनवायी के दौरान तीन से ज्यादा स्थगन ना दें.