India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |रविवार सितम्बर 23, 2018 06:31 PM IST इस अवधि में सुरेश प्रभु रेल मंत्री पद पर थे. गौरतलब है कि रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत रेलवे सुरक्षा बल ( RPF) ने ट्रेन में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के लिए तीन वर्ष जेल की सजा का प्रस्ताव दिया है.