Rajasthan news | Reported by: भाषा |रविवार मई 3, 2020 05:40 PM IST कानून का उल्लघंन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, दो साल की सजा या फिर दोनों एक साथ देने का प्रावधान है. अध्यादेश राज्य सरकार को आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं जैसे बैंक, मीडिया, स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य आपूर्ति, बिजली पानी की सेवाओं की अवधि को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है.