India | Reported by: भाषा |शुक्रवार अप्रैल 22, 2022 01:21 PM IST राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात का संज्ञान लेते हुए कि एक पत्नी की शादीशुदा जिंदगी से संबंधित यौन और भावनात्मक जरूरतों की रक्षा होनी चाहिए, आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को 15 दिन की पैरोल दी है. ताकि वे एक बच्चे का पिता बन सके.