India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: विवेक रस्तोगी |बुधवार जनवरी 8, 2020 02:28 PM IST सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के तहत फांसी और पोस्टमॉर्टम (अब पोस्टमॉर्टम को अनिवार्य कर दिया गया है) के बाद अपराधी के परिजनों को शव सौंपने की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर सुनील गुप्ता ने बताया, "जब लगता है कि बॉडी या अपराधी की बिलॉन्गिंग का मिसयूज़ हो सकता है, तो जेल सुपरिंटेंडेंट को अधिकार है कि वह शव या बिलॉन्गिंग देने से इंकार कर सकता है.