India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 4, 2018 04:09 AM IST पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज ने कहा, ‘‘ गोरेगांव पुलिस ने भादंसं की धारा 509 (महिला की शील भंग करने के लिये शब्दों, भावभंगिमा का प्रयोग) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं बाल यौन अपराध रोकथाम कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया.’’