India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आरिफ खान मंसूरी |सोमवार अगस्त 19, 2019 01:43 PM IST सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस नवीन सिन्हा ने 8 अप्रैल 2019 को इस जमीन के संबंध में एक आदेश दिया था, जिसमें कहा था हम दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए याचिकाकर्ता की अपील को ख़ारिज करते हैं. साथ ही यह आदेश दिया गया कि प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि अगले दो महीने में इस जमीन को खाली करा लिया जाए. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करार दिया जाएगा.