'Ravish kumar commneted on rafale deal case'

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  • Blogs | रवीश कुमार |शनिवार दिसम्बर 15, 2018 02:04 AM IST
    अदालत ने यह कहीं नहीं लिखा है कि अब इन सवालों का जवाब कहीं और से न अदालत से नहीं लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच का फैसला है. इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ थे. चार याचिकार्ता थे, जिनके बारे में जान लेते हैं कि वे अलग-अलग याचिकाओं में अदालत से क्या चाहते थे.
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