India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार फ़रवरी 27, 2019 07:48 PM IST केंद्रीय विश्वविद्यालयों (Central Universities) में आरक्षण (Reservation) कोटे के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केंद्र सरकार (Central Government) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिकाओं में जो आधार दिए गए हैं उन पर कोर्ट पहले से ही विचार कर चुका है. लिहाजा कोर्ट को अपने 23 जनवरी के फैसले में कोई त्रुटि नजर नहीं आती. कोर्ट ने खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी.