Career | Edited by: शिखा शर्मा |सोमवार अप्रैल 10, 2017 03:43 PM IST लोकसभा में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 पेश किया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक नियुक्त शिक्षक या 31 मार्च 2015 तक जो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने या उससे जुड़ी न्यूनतम अर्हता नहीं रखते, वे चार वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करें. लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने यह विधेयक पेश किया जिसमें नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में और संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है.