'School fee in madhya pradesh'

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  • Career | Reported by: भाषा |शुक्रवार नवम्बर 6, 2020 11:17 AM IST
    मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि विद्यार्थी/ अभिभावक उस वक्त तक स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस का भुगतान करेंगे जब तक सरकार कोरोना महामारी की समाप्ति का घोषणा नहीं कर देती है. सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि इसके अलावा अदालत ने निर्देश दिया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नीयत तारीख पर वेतन का नियमित भुगतान किया जाये और इसमें कटौती की राशि 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा परिस्थितियां ठीक होने पर कटौती किये गये वेतन का भुगतान छह किश्तों में करना होगा.
  • India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार दिसम्बर 5, 2017 05:30 AM IST
    मनमानी फीस बढ़ाने वाले और विद्यार्थियों के अभिभावकों से अलग-अलग मदों में भारी राशि वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर मध्यप्रदेश सरकार ने नकेल कस दी है. राज्य के निजी विद्यालय अब मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. इसके लिए विधानसभा में सोमवार को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) विधेयक-2017 पेश किया गया. इसमें शिकायत मिलने पर जांच में दोषी पाए जाने वाले स्कूलों पर कड़े दंड का प्रावधान है.
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