'Sentence to death banda'

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  • India | Reported by: भाषा |शनिवार नवम्बर 7, 2020 12:20 PM IST
    जिले की फौजदारी अदालत के सहायक लोक अभियोजक (एडीजीसी) आशुतोष मिश्रा ने शनिवार को कहा, "अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद 31 जनवरी, 2018 को तड़के करीब पांच बजे शहर कोतवाली क्षेत्र में कारोबारी महादेव यादव (40), उसकी पत्नी चुन्नी (35) और दो बेटों पवन (10) एवं राजकुमार (आठ) की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या करने के मामले में दोषी पाए गए महादेव के रिश्ते के भाई अमित उर्फ गोलू यादव को शुक्रवार को मौत की सजा सुनाई और उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है."
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