India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह |बुधवार अप्रैल 12, 2017 01:23 AM IST वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ऐसे विज्ञापन ब्लॉक करने से क्या राइट टू नो यानी सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन होता है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानकारी प्राप्त करना, बुद्धिमता और सूचना प्राप्त करना सभी का अधिकार है लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे देश के किसी कानून का उल्लंघन ना होता हो.