File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार सितम्बर 19, 2018 12:52 PM IST ट्रिपल तलाक बिल संसद में न पास होने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए अध्यादेश का रास्ता अख्तियार किया है और मोदी कैबिनेट ने बुधवार को तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दी. यानी अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से राहत मिलने वाली है. हालांकि, इसके लिए मोदी सरकार को ट्रिपल तलाक अध्यादेश को 6 महीने के अंदर पास करवाना होगा. यानी सरकार को इसी शीतकालीन सत्र में अध्यादेश पास कराना होगा. मसौदा कानून के तहत, किसी भी तरह का तीन तलाक (बोलकर, लिखकर या ईमेल, एसएमएस और व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से) गैरकानूनी होगा.